सिसवा बाजार-महाराजगंज। सिसवा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश जायसवाल 16 साल पूर्व हुए गमन के मुकदमे में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल के निर्देश पर सरकारी धन गवन करने के आरोप में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश जायसवाल, ईओ श्रीप्रकाश शाही व बाबू राम सिंह के विरुद्ध तत्कालीन अधिशासी अधिकारी चिंतामणि सिंह ने कोठीभार थाने में 409 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, पहले भी जगदीश जायसवाल के विरुद्ध न्यायालय ने वारंट जारी किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी में राहत मिली थी, वही एक आरोपी ईओ श्रीप्रकाश शाही की मौत भी हो चुकी है
बुधवार को इसी मामले में जगदीश प्रसाद जायसवाल ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंद्रनाथ त्रिपाठी के जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, ऐसे में जगदीश प्रसाद जायसवाल को जेल जाना पड़ा।