December 3, 2024
सिसवा का मामला, जमीन की धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

महराजगंज। सिसवा नगर के रायपुर पुलिया के पास पिछले साल एक किग्रा एक सौ ग्राम अवैध गांजा बरामदगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आज गुरुवार को मामले में दोषी को एक साल एक माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना कोठीभार के तत्कालीन एसआई रणविजय अपनी टीम के साथ कस्बे में गश्त कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर उन्होंने पांच जुलाई-21 को रायपुर नहर पुलिया के पास से मस्जिदिया टोला सिसवा बाजार निवासी इंदर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किग्रा एक सौ ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेन्द्र उपाध्याय ने गवाहों की गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान का परीक्षण कर यह सजा सुनाई।

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