Case registered against 11 for supplying arms to terrorist organizations
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने झारखंड में आतंकवादी संगठनों को हथियार और गोला-बारूद की चोरी और आपूर्ति के मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आतंकवादी संगठनों और गिरोहों को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति में उनकी संलिप्तता के लिए आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और यूएपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है।
अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, ऋषि कुमार, पंकज कुमार सिंह, कामेंद्र सिंह, अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी, हिरला गुमान सिंह उच्चवारे, शिवलाल धवल सिंह चौहान, कुमार गुरलाल उचवारे, कार्तिक बेहरा, अमन साहू उर्फ अमन साव, संजय कुमार उर्फ संजय कुमार सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
यह मामला उन आरोपियों द्वारा हथियारों और गोला-बारूद की चोरी और सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों और अमन साहू के आतंकवादी गिरोह को आपूर्ति करने से संबंधित है, जिन्होंने बल और जबरन वसूली के उद्देश्य से भी सुरक्षा पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए इन हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करने की आपराधिक साजिश रची थी। मामला मूल रूप से 2021 में पीएस एटीएस, रांची में दर्ज किया गया था और बाद में जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।
जांच में पाया गया है कि एक आरोपी कार्तिक बेहरा ने बीएसएफ की एक पत्रिका से विभिन्न कैलिबर के गोला-बारूद चुरा लिए थे और अपने करीबी सहयोगी अरुण कुमार सिंह को आपूर्ति की थी। इसके अलावा, इसकी आपूर्ति भाकपा (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों और अमन साहू के आतंकवादी गिरोह को कुछ अन्य आरोपपत्रित अभियुक्तों के सहयोग से की गई थी। मामले में चार आरोपपत्रित आरोपी भी अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद और हस्तांतरण में शामिल पाए गए थे। चोरी और गोला-बारूद की आपूर्ति में आरोपी कार्तिक बेहरा की संलिप्तता के कारण उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था।