If you have Aadhar card, then settle this work soon, otherwise you may have to pay a fine of 1000 rupees
नई दिल्ली। अगर आप अबतक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नही कराये हैं तो लिंक करने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है, इसके बाद सरकार द्वारा आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने आपके पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है, हालांकि तब तक इंतजार करने का मतलब तगड़ा जुर्माना है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेजों को लिंक करने पर 500 रुपये वसूल किए जाएंगे और इसके बाद जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।