भोपाल। मध्यप्रदेश में ऑटो चालकों पर नकेल कसने के लिए नया नियम बना दिया गया है. अब नियम तोडऩे और खतरनाक ढंग से ऑटो चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. पहली बार में एक हजार जुर्माना और दोबारा गलती होने पर 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
दरअसल सिग्नल दो बार से अधिक तोडऩे पर भी 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होगा. चालक की सीट पर यात्री को बैठाने के लिए भी वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा. पहली बार ऐसा करने पर एक हज़ार रुपये कर अर्थदंड लगेगा. दोबारा ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. ऑटो रिक्शा में तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी.
सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए परमिट स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है. ई-रिक्शा निर्धारित मार्ग या क्षेत्र में ही वाहन संचालन करना होगा. इसमें बैठक क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सीट लगवाने पर लाइसेंस निरस्त होगा. अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होगी. शहरी और ग़ैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे.
अब ऑटो के नए प्रविधानों से चालक परेशान हो गए हैं. उनका कहना है कि किश्त पर ऑटो लिया है. कैसे जुर्माना भरेंगे. एक ही परिवार के चार सवारी होते है. एक को छोड़कर कैसे जाएंगे. बड़े कैब की कंपनी पर कोई बंदिश नहीं है. उससे हमारा नुकसान होता है. सवारी 150 रुपए देते हैं और जुर्माना एक हजार रुपये का है. लाइसेंस निलंबित होगा, तो हम क्या कमायेंगे खाएंगे. सभी नियम छोटे चालकों के लिए होते है. बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बनते हैं.