इंदौर। परिवहन विभाग ने अब लोक परिवहन के प्रमुख साधन ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाना शुरु कर दी है। ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना बना दी है। इसके तहत ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नए नियम बना दिए हैं, जो काफी कड़े हैं। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर परमिट निरस्ट करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऑटो रिक्शा में तीन सवारी से ज्यादा यात्री बैठाने पर उसका सीधे परमिट निरस्त किया जा सकेगा। विगत नौ नवम्बर को इसका नोटिफिकेशन कर इसे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा विनियमय योजना 2021 तैयार की है। कुछ माह पहले इसका प्रारुप जारी किया गया था। सुझाव और संशोधन के बाद इसे लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अकेले इंदौर में करीब 15 हजार परमिटधारी ऑटो हैं, जबकि तीन हजार ऑटो रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं।
वहीं बैटरी संचालित ऑटो रिक्शा की संख्या भी काफी अधिक है। परमिट के लिए सीएनजी ऑटो को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी शहर की जनसंख्या और दूसरे लोक परिवहन के साधन को देखते हुए ई-रिक्शा को किसी क्षेत्र या मार्ग में प्रतिबंधित किया जा सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ई-रिक्शा को चलाने के लिए क्षेत्र और मार्गों का निर्धारण किया जाएगा।