
कुशीनगर। कुशीनगर में जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के कई जिलो में कोविड़ के मामलो की संख्या में वृद्धि हुयी है। जिसमें जनपद कुशीनगर भी सम्मिलित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 के संक्रमण से श्बचाव एवं रोकथाम हेतु सचिव चिकित्सा अनुभाग उ0प्र0 शासन के माध्यम से कोविड सैम्पलिंग सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियां, रैपिड रिस्पांस टीम की क्रियाशीलता चिकित्सालयों, हवाई अड्डों आदि पर समुचित व्यवस्थायें सहित निम्न सावधानियां एवं कोविड प्रोटोकल का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है जिसमें कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाय।
कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोसलडिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ रखी जाय साथ ही नियमित रूप से सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बिना मास्क (नो मास्क नो इंट्री) इण्ट्री न दी जाय। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर र्थमल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाय। दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किक क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाय। सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं आवश्यक रूप से कोविड जॉच कराने हेतु निर्देशित किया जाय।
स्कूल / कालेजों में बच्चों / विद्यार्थीयों / शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित करें।
कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाय। स्कूल / कालेजों के प्रवेश द्वारों पर र्थमल स्केनिंग की व्यवस्था की जाय ।
स्कूल / कालेजों में हाथ धोने के साबून एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाय। यदि किसी बच्चे को खासी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल कालेज न भेजा जाय तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें।
सचिव चिकित्सा अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 07 अप्रैल 2023 के माध्यम से कोविड सेम्पलिंग, सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधिया, रैपिड रिस्पांस टीम की क्रियाशीलता, चिकित्सालयों हवाई अड्डों आदि पर कोविड जॉच की कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों का पालन । चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाय।
चिकित्सालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोसलडिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाय ।बिना मास्क (नो मास्क नो इंट्री) इण्ट्री न दी जाय। 6- प्रवेश द्वारों पर र्थमल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाय। दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाय।। फिवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाय।
पर्चा काउंटर/जॉच काउटर / दवा वितरण काउंटर पर कतार को सोसल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराते हुए लगाये जाय। लक्षणयुक्त मरीजों को कोविड जॉच करायी जाय। जनमानस को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार-प्रसाद सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाय।
कोविड-19 के प्रबंधन तथा कोविंड जॉच हेतु जन समुदाय को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से नगर निगम, समस्त नगर पंचायत, जिला पंचायत जिला पंचायत राज विभाग समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष समस्त क्षेत्राधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न चौराहों पर स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक तथा कोविड जाँच कराये जाने के प्रति प्रेरित करे।
’सिनेमाहाल तथा मॉल हेतु दिशा निर्देश’
माल / मल्टीप्लेक्स / सिनेमाहाल में कोविंड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मास्क की अनिवार्ययता एवं सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन कराया जाय । प्रवेश द्वारों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर थंगल स्क्रींग की व्यवस्था की जाय । ग्राहक खरीदारी करते हुये मास्क एवं दस्ताने पहनें। एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय- समय पर सेनेटाइज किया जाय।
रेलवे स्टेशन / बस स्टैंड / एयर पोर्ट आदि स्थानों पर कोविद्ध प्रोटोकाल का अनुपालन थर्मल स्केनिंग जाँच आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाय । मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाय।। वेटिंग एरिया में यात्रियों को बैठने की कुर्सीयों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबंध किया जाय।
वेटिंग एरिया को एक निश्चित अन्तराल पर सेनेटाइज किया जाय।एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया 6-टिकट खिडकियों / बस / ट्रेन पर चढने / उतरने वाली कतार को सोसल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाय। खाने-पीने के स्थान / कैफेटेरिया / कैण्टीन आदि पर सोशल, मास्क की अनविवार्यता एवं हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । विशेष रूप से बाहर से आ रहे यात्रियों की कोविड जाँच अनिवार्य रूप से करे।
सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, मण्डियों एवं अन्य भीड-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करें तथा मारक सोसल डिस्टेंसिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें। वृद्ध एवं बच्चों को भीड-भाड़ वाले जगहों पर ले जाने से बचाया जाय । कोमार्विड रोगियों (जैसे- किडनी, हृदय, लीवर, रक्त सम्बन्धी विकार, डायबिटीज, श्वसन तंत्र सम्बन्धी बिमारी ) का विशेष ध्यान रखा जाय तथा जहाँ तक हो घर से बाहर निकलने से बचा जाय तथा घर पर मास्क आदि का प्रयोग किया जाय। सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें एवं गन्दगी न फैलायें तथा साफ-सफाई बनाये रखने में सहयोग करे। अनावश्यक शारीरिक सम्पर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचें। किसी व्यक्ति से सम्पर्क होने पर साबुन से हाथ धोयें अथवा एलकोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करे। नाक, मुह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचे । छींकते एंव खासते वक्त टिश्यू या कोहनी को मोड़ कर अपना मुह और नाक को ढक लें
कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीक राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा आवश्यकता पडऩे पर कोविड की जाँच करायें। बच्चों के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को सेनेटाइज करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में सामिल करे। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाये रखें। सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श पर ही औषधियों का सेवन करें। सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार प्रयोग होने वाली सतहों को छूने से बचे। शारीरिक दूरी इण्डोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखें।
शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविङ प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्ययता सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।
अपने नजदीकी / सम्पर्क में आये हुए किसी भी कोविड धनात्मक रोगी की सूचना एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर के दूरभाष सं0-05564-240590 एवं 9454416282 पर अवश्य दे तथा मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप करे।
जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि पूर्व में जिस प्रकार अधिकारियों को कार्यक्षेत्र निर्धारित किये गये थे, के अनुसार कोविड-19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशों का अक्षरशरू अनुपालन सुनिश्चित करावे ।