भारतीय रेल में सफर के दौरान एक साल के बच्चे का टिकट लगेगा. इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. खबर आने के बाद ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री भी सकते में आ गए. सोशल मीडिया पर वारयल हो रही खबर पर भ्रम की स्थिति को देखते हुए रेल मंत्रालय ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है. मंत्रालय के अनुसार इस तरह का कोई नया आदेश नहीं जारी हुआ है.
रेल मंत्रालय के अनुसार पांच साल तक के बच्चे का कोई किराया नहीं लगेगा. इस संबंध में वर्ष 2015 में सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें कहा गया है कि पांच से 12 साल का टिकट आधा लगेगा. अगर आप बच्चे के लिए सीट बुक कराना चाहते हैं तो पूरा चार्ज देना होगा. सर्कुलर आने के बाद जिस पैरेंट्स को जरूरत होती थी, सीट बुक कराता था, अन्यथा अपनी सीट पर बच्चे को ले जाने पर कोई किराया नहीं पड़ता है.
रेल मंत्रालय के अनुसार इसके बाद तमाम यात्रियों ने मांग की और सुझाव दिया कि अगर बच्चा पांच साल से कम है और उसे गोद में लेकर सफर नहीं करना चाह रहे हैं, इसके लिए बच्चे की भी सीट बुक होनी चाहिए, जिससे वो सुविधाजनक सफर कर सकें. रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ की मांग नहीं की जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।