Surrender the ration card if you have a car, house, property, or else you will have to pay a fine at this rate
महराजगंज। अगर आपके पास चारपहिया गाड़ी, आलीशान मकान अथवा पर्याप्त जमीन जायदाद है, तो तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं। यदि वह पात्र नहीं हैं, तो राशन कार्ड को अभी सरेंडर कर दें, अन्यथा फ्री राशन का आपने जो मजा लूटा है, उसकी वसूली भी होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत यदि अपात्र है तो अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय अथवा तहसील स्तर कार्यालय पर समर्पित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि यदि जांच में अपात्र पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 01 जनवरी 2016 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड जारी किये गये है किन्तु आज भी बड़ी संख्या में उक्त योजना के राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन कर रहे है। जनपद में प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं।
इन सुविधाओं का लाभ लेने वाले होंगे अपात्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 100 वर्गमीटर से अधिक प्लाट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसी, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर 02 लाख प्रतिवर्ष, नगरीय क्षेत्र में 03 लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार एवं सरकारी सेवारत कर्मचारी 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासी फ्लेट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
इन दरों पर होगी वसूली
यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वे खाद्यान्न ले रहे हैं, का आंकलन करते हुए गेहूं रूपया 24 प्रति किग्रा0 तथा चावल रूपया 32 प्रति किग्रा की दर से बसूली की जायेगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।