गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले मोहम्मद मुर्तुजा को एनआई-एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, हमले के 9 महीने के अंदर उसे खिलाफ ट्रायल पूरा हो गया और कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है।
बताते चलें 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर बांका से जानलेवा हमला किया था, इस हमले में कई जवान घायल हो गये, किसी तरह उसे पुलिस ने काबू में लिया, इस मामले में गोरखनाथ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।
इसका कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से मिलने पर शासन ने मुकदमे की विवेचना एटीएस को सौंप दी थी।