मेरठ। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 के मध्य वितरण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा कतिपय उपभोक्ताओं को खाद्यान्न निर्गमन न हो पाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के वितरण का कार्य दिनांक 15.12.2022 से 19.12.202 तक निर्धारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 14.12.2022 के साथ दिनांक 19.12.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। दिनांक 19.12.2022 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।