There has been a big change in the rules for making driving license, know what is the new rule
नई दिल्ली । परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव हो गया है। नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी जिले में बनेगा। लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा और आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं बनवाना होगा।
अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा। हालांकि एक जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा।
यह व्यवस्था एक जून से लागू कर दी गई है। एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार के पते वाले जिले में ही स्थायी के लिए आवेदन करना होगा। मसलन, गोरखपुर से बने आधार के जरिए लखनऊ में डीएल नहीं बनवा सकेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो।