लखनऊ। बहराइच जिलें में स्थानीय अदालत ने 8 साल पहले 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 30 साल के व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसको छह माह की सजा आधिक काटनी होगी।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष के अधिकारियों द्वारा प्रभावी तरीके से मामले को आगे बढ़ाने के कारण अदालत ने सख्त सजा सुनाई।
सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने इस मामले में बताया कि 29 सितंबर, 2014 को बहराइच के हरदी थाना अंतर्गत एक गांव में अपने घर के पास शौच के लिए गई लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने शुरू में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया और फिर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को लागू किया। बाद में लड़की के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर आरोप जोड़े गए। जेल की सजा सुनाए जाने के समय दोषी अदालत में मौजूद था। उसे जेल भेज दिया गया।