November 22, 2024
पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारक हो जाए सावधान, अपात्रता श्रेणी का किया गया निर्धारण, अपात्र है तो होगी वसूली

तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे है

संत कबीर नगर। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्र का पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डाे का लक्ष्य एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राशनकार्ड निर्गमन लगभग पूर्णता की ओर है। सम्पूर्ण जनपद में प्रायरू शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कतिपय अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे है।

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तर द(1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ए0सी0, अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो तथा ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो अपात्रता की श्रेणी में आते है।

उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र हेतु प्रस्तर य(1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फलैट, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो तथा ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के समस्त परिवारों को सचेत किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे है तो तत्काल अपना राशनकार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यायल अथवा जिला पूर्ति कार्यालय, संत कबीर नगर में समर्पित कर दें। राशनकार्डाे की पात्रता के सत्यापन के कार्य में यदि पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जिस दिनांक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे है का आंकलन करते हुए गेहूॅ रू0 24/प्रति किग्रा0 तथा चावल रू0 32/प्रति किग्रा0 एवं अन्य वस्तुए नमक, तेल एवं चना की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जायेगी। उक्त के लिए सम्बंधित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।

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