Food commissioner said no order to surrender ration card has been issued
लखनऊ । प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार राशन कार्ड सरेंडर करने के संबंध में चल रही बातों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही उनके निरस्तीकरण के बारे में कोई निर्देश दिया गया है, राशन कार्ड के लिए जो 8 साल पहले से नियाम लागू हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो यह समय-समय पर चलती है।
बताते चले राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कई दिनों से तरह-तरह की बातें सामने आती रही ऐसे में काफी लोगों ने राशन कार्ड को स्वतः ही सरेंडर कर दिया, वही शनिवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 21 मई को ट्वीट कर अपनी ही सरकार पर सवाला उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र?
राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2014 को जारी पात्र और अपात्र के शासनादेश आज भी लागू हैं। इसमें वर्तमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 और जारी शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही रिकवरी के बारे में भी न तो शासन से और न ही खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश जारी किए गए हैं।