November 22, 2024
महिलाओं को घूरना अब होगा अपराध, मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ संशोधन

Staring at women will now be a crime, amendment in Motor Vehicle Act

चेन्नई। तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। संशोधित अधिनियम के तहत, बस कंडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा।

महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा।

नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!