Case of Kothibhar: Teenager got justice, rape accused sentenced to 20 years
महराजगंज। कोठीभार थानाक्षेत्र में 2018 को हुई 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में आरोपी को 20 हजार रुपये का अर्थदंड के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता ने कोठीभार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के ही दुर्विजय नामक आरोपी उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर 26 जून-18 की रात भगा ले गया। इस घटना में श्रीकिशुन, कुसमावती, गोबरी, इंद्रावती व रीना ने सहयोग किया।
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने दुर्विजय व कुसमावती के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराकर सजा की मांग की।
न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी कुसमावती को दोषमुक्त करते हुए दुर्विजय के खिलाफ सजा सुनाई।