नई दिल्ली। सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी है जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका जनप्रतिनिधियों के अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। यह याचिका ऐसे वक्त दायर की गई है, जब मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका केरल की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने वाले मामले का हवाला देते हुए दाखिल की है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है।