महाराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने कोठीभार थाना को इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
सिसवा नगर के वार्ड नंबर 14 स्टेट चौक की निवासी हसीना खातून ने एडवोकेट प्रशांत श्रीवास्तव के माध्यम से माननीय न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने लिखा है कि वीरेंद्र से दिनांक 18-10-2019 को 150000 रुपए में जरिए पंजीकृत बैनामा जमीन क्रय किया था उसके बाद जब प्रार्थीनी मौके पर कब्जा करने के लिए लेखपाल के माध्यम से जमीन की पैमाईस करवाने लगी तो पता चला, मौक पर वीरेंद्र द्वारा अपने अंश की जमीन को पूर्व में ही नहर विभाग से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर नहर विभाग को दे दिया गया है जिसमे वर्तमान में नहर बन गया है, वीरेंद्र से अपने पैसों की मांग पहले तो पहले तो टालमटोल किया और बाद में प्रार्थी को रुपया देने से मना कर दिया और धमकी दिया की इस घटना के बारे में कोई विधिक कार्यवाही की तो वज प्रार्थिनी की हत्या कर देगा।
इस मामले में शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एडवोकेट प्रशांत श्रीवास्तव के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने इस मामले में थानाध्यक्ष थाना कोठीभार को आदेशित किया है की प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि पूर्ण व नियमानुसार विवेचना स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी से करना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करें।