गोरखपुर । जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेट स्वामियों एवं सर्वसाधारण को जनहित में सूचित किया गया है कि यदि किसी ऐसी पार्टी का आयोजन करना है जिसमें मदिरा का उपभोग होना है तो उसके लिए नियमानुसार अकेजनल बार (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मदिरा परोसी जाय तथा अन्य प्राप्त की मदिरा किसी भी दशा में न परोसी जाय। यदि किसी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेट हॉल के मालिक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में बिना किसी अकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती है, अन्य प्रान्त की मदिरा परोसी जाती है तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम व आई0पी0सी0 की धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी जिला आबकारी अधिकारी ने दी है