February 4, 2025
Breaking: सिसवा विकास खंड में गजब का मनरेगा घोटाला, कुवैत गया व्यक्ति गांव में कर रहा है पोखरे की खुदाई

7 lakh scam case came to light in another village of Siswa development block

सिसवा बाजार-महाराजगंज।सिसवा विकासखंड में अब एक और ग्राम सभा में 7 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर मामले में ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा है।
यह मामला सिसवा विकासखंड के ग्राम पोखर भिंडा का है, 28 जून 2022 को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान भरत लाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ग्राम पोखर भिंडा

नोटिस में जिलाधिकारी ने लिखा है कि शिकायतकर्ता अमरनाथ गुप्ता पुत्र उत्तम चंद गुप्ता व केशव साहनी आदि निवासी ग्राम पंचायत पोखर भिंडा, विकास खण्ड सिसवा द्वारा नोटरी शपथ युक्त पत्र दिनांक 13 जून 2022 प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पोखर भिंडा की जांच की मांग की गई, उक्त शिकायत पत्र की प्रारंभिक जांच जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 15 जून 2022 के पूर्वाहन 11:00 बजे की गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक ही सड़क रामजी के घर से सुदर्शन के घर तक तीन बार भुगतान किया गया, कथन आंशिक रूप से सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा इस एक कार्य को तोड़कर तीन भागों में क्रमशः रामनिवास के घर से उमाशंकर के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण में इंटरलॉकिंग मरम्मत, रामजी के घर से जोखन के घर तक नाली निर्माण में इंटरलॉकिंग मरम्मत तथा उमाशंकर के घर से सुदर्शन के घर तक नाली निर्माण में इंटरलॉकिंग के रूप में सभी कार्यों को ढाई लाख रुपए से कम करके बनाया गया तथा एमबी के आधार पर कुल 717912 रुपये आहरण कर लिया गया, जिसे इस कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर से न लेना पड़े।

उन्होंने लिखा है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा 14वें वित्त आयोग की गाइडलाइन में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए संबंधित ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं अवर अभियंता लघु सिंचाई संयुक्त रूप से 717912 रुपये का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए हैं।

जांच अधिकारी के अनुसार वित्तीय अनियमितता की पुष्टि परिलक्षित होती है, यह कराया गया कार्य शून्य है, इस प्रकार संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता लघु सिंचाई से 1/3 भाग, 1/3 भाग, प्रत्येक पर 717917 रुपये का 1/ 3 भाग 239304 रुपये की वसूली किए जाने एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित किए जाने एवं सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है, आप अपने दायित्व/कर्तव्यों का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं।
यह नोटिस भेजकर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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