The dismissed judge was imprisoned for three years, bribe was taken under the guise of police
इंदौर। जिला कोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के नाम पर रिश्वत लेने वाले बर्खास्त जज को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। आरोपी का नाम प्रीतमसिंह मान निवासी प्रकाश नगर नोलखा है। आरोपी को लोकायुक्त पुलिस ने करीब आठ साल पहले 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था।
आरोपी मान को प्रकाश नगर नोलखा निवासी हरिसिंह चौहान की शिकायत पर रिश्वपत लेते गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने आरोपी को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता ने पैरवी की। फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर में शिकायत की थी कि आरोपी मान ने उसे बुलाकर धमकाया है कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। फरियादी यह समझय रहा था कि वह आरोपी मान पुलिस सब इंसपेक्टर है।
लोकायुक्त पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी से फरियादी की बात की गई और उस दिन 20 हजार रुपए का लेनदेन तय हुआ। बाद में 14 अक्टूबर 2014 को लोकायुक्त ने आरोपी को फरियादी से 20 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा था।