February 24, 2025
शिक्षा मुनाफा कमाने वाला धंधा नहीं, ट्यूशन फीस किफायती होनी चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

महाराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुर खुर्द में 6 साल पूर्व हुए एक दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने आरोपी पति सत्येंद्र को दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष के कारावास जिसमें दो वह वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सतभीरिया निवासी राधेश्याम ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उनकी भतीजी प्रीति का विवाह ग्राम सभा रामपुर खुर्द निवासी सतेंद्र के साथ दिनांक 11 फरवरी 2015 को हुआ था, दहेज में कार की मांग को लेकर 9 अक्टूबर 2016 को मारपीट कर व गला दबाकर प्रीति की हत्या कर दी गई, इस मामले में पुलिस ने धारा 490A, 309B आईपीसी व 3/4 DP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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