महराजगंज। सिसवा नगर पालिका के बीजापार टोला असमन छपरा में साल 2006 में विवाहिता सादिया खातून को दहेज की लालच में जलाकर जान से मारने के मामले में पति याकूब को दोषी पाया गया।
आरोपी को धारा 498 (A), 304 (B) और IPC के 314 दहेज प्रतिषेघ अधिनियम के तहत 8 हजार रूपए का अर्थदण्ड और 10 साल के कारावास की सजा जनपद के न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी ने सुनाई है।