रतलाम। सामूहिक दुष्कर्म केस में 666 दिन जेल में रहे युवक द्वारा दोषमुक्त होने के बाद जिला व सत्र न्यायालय में मप्र शासन व पुलिस के जांच अधिकारी, सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दस हजार छह करोड़, दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है जो सुर्खियों में है। 30 वर्षीय युवक ने जेल में रहने के दौरान सुविधाओं से वंचित रहने के कारण क्षतिपूर्ति राशि मांगी है।
एक महिला ने 20 जुलाई 2018 को बाजना थाने में रिपेार्ट दर्ज कराई थी कि 18 जनवरी 2018 को कांतू अमलियार ने जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद भेरु सिंह को बुलाकर उसके सुपुर्द किया था। भेरु उसे इंदौर ले गया था और छह माह तक रखकर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने दोनेां को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर 2022 को न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद कांतू ने हर्जाने का दावा किया है। यह दावा अधिवक्ता विजय सिंह यादव के माध्यम से किया गया है।
यादव का कहना है कि मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, इसका कैसे विश्लेषण करें। अलग-अलग सुविधआों से वंचित रहने के कारणों की अलग-अलग राशि के लिए दावा किया गया है।