September 8, 2024
Government Has Banned 14 medicines of FDC, सरकार ने FDC की 14 दवाओं पर लगाया बैनए नहीं बिकेंगी पेरासिटामोल सहित कई खांसी-बुखार की दवाइयां

नई दिल्ली। सरकार ने एफडीसी की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें खांसी और बुखार की दवाइयां भी शामिल हैं। सरकार ने अधिसूचना में कहा कि ये दवाइयां लेने से जान का खतरा है। इसलिए इनका कोई चिकित्सीय महत्व नहीं है। बैन की जाने वाली दवाओं में निमेसुलाइड और घुलनशील पेरासिटामोल गोलियों एवं क्लोफेनिरामाइन मैलेट तथा कोडीन सीरप जैसी दवाएं शामिल है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन्य (एफडीसी) वाली इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की थी।
अधिसूचना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एफडीसी की 14 दवाओं का कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है। ये दवाएं लोगों के जीवन को जोखिम में डाल सकती हैं।

Government has banned 14 medicines of FDC, many cough-fever medicines including paracetamol will not be sold

Government Has Banned 14 medicines of FDC, सरकार ने FDC की 14 दवाओं पर लगाया बैनए नहीं बिकेंगी पेरासिटामोल सहित कई खांसी-बुखार की दवाइयां

इन दवाओं पर प्रतिबंध
प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली मिश्रित दवाएं शामिल हैं। इनमें निमेसुलाइड व पेरासिटामोल की घुलनशील गोलियां, क्लोफेनिरामाइन मैलेट $ कोडीन सीरप, फोलकोडाइन $ प्रोमेथाजिऩ, एमोक्सिसिलिन $ ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन $ डेक्सट्रोमेथोर्फन $ अमोनियम क्लोराइड $ मेन्थॉल, पैरासिटामोल $ ब्रोमहेक्सिन$ फिनाइलफ्राइन $ क्लोरफेनिरामाइन $ गुइफेनेसिन और सालबुटामोल $ ब्रोमहेक्सिन के नाम हैं।
सरकार ने यह कदम विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया है। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को भेजी अपनी सिफारिश में कहा कि इन एफडीसी (फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन) दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इन दवाओं को लेने से मानव जीवन में खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए, जनहित में, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 ए के तहत इस एफडीसी के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है।

Government Has Banned 14 medicines of FDC, सरकार ने FDC की 14 दवाओं पर लगाया बैनए नहीं बिकेंगी पेरासिटामोल सहित कई खांसी-बुखार की दवाइयां

गौरतलब है कि एफडीसी दवाएं वे होती हैं जिन्हें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय सामग्री का मिश्रित करके बनाया जाता है। साल 2016 में, सरकार ने 344 दवा संयोजनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ समिति के यह कहने के बाद की गई थी कि संबंधित दवाएं बिना वैज्ञानिक डेटा के रोगियों को बेची जा रही हैं। इस आदेश को विनिर्माताओं ने अदालत में चुनौती दी थी। वर्तमान में प्रतिबंधित की गईं 14 एफडीसी संबंधित 344 दवाओं के संयोजन का हिस्सा हैं।

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