वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने आज सोमवार को 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारीको दोषी करार दिया और उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बताते चले तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ सुबह घर के बाहर खड़े थे कि एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
Life imprisonment to Mukhtar Ansari and a fine of one lakh rupees in the Awadhesh Rai murder case
पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। राकेश न्यायिक का केस प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है।
अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है।
बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही