September 17, 2024
Nagar Nikay Chunav : सिसवा नगर पालिका का चुनाव होगा या नही, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, फैसले पर टिकी निगाहें

सिसवा बाजार-महाराजगंज। नगर पालिका सिसवा बाजार नगर पालिका का चुनाव होगा या नहीं होगा, अब इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के उस आदेश को जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नगर पालिका की नई कमेटी के कार्यकाल को 2027 तक बढ़ा दिया गया है इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है।

Siswa Nagar Nikay Chunav 2022,Nagar Nikay, Nikay Chunav 2022, Supreme Court, Siswa Municipality, Nagar Nikay Chunav 2022, Siswa Nagar Nikay Chunav

बताते चलें सिसवा नगर पालिका के चुनाव मार्च 2022 में हुआ था, उस दौरान निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन के तौर पर चुनाव कराया था, जिसके बाद नई कमेटी हाईकोर्ट पहुंची और उप निर्वाचन को चुनौती दिया था, जिस पर 12 अक्टूबर को प्रयागराज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस फैसले के मुताबिक शपथ ग्रहण से 5 साल तक यानी 2027 तक कार्यकाल का आदेश पारित किया, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नगर पालिका में चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों में हलचल मच गई।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और 11 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने वकील राजीव दुबे और समीर चौधरी की दलीलों को सुनने के बाद नोटिस जारी किया, राजीव दुबे ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की लेकिन पीठ ने तत्काल रोक आदेश जारी नहीं किया और रोक की मांग पर भी नोटिस जारी किया है, शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस बीच अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और उसमें सिसवा बाजार का नाम नहीं होता है तो याचिकाकर्ता मामले में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के समक्ष उसे मेंशन कर सकते हैं, मामले पर 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

Nagar Nikay Chunav: Supreme Court will decide whether Siswa Municipality will be elected or not, eyes fixed on the decision

दाखिल याचिकाओं कर्ताओं ने कहा है कि सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद का मार्च 2022 में हुआ चुनाव उपचुनाव था इसलिए अब प्रदेश की सभी नगर पालिका परिषद के होने वाले आम चुनाव के साथ सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद का चुनाव होना चाहिए, हाई कोर्ट का उस आदेश को उपचुनाव नहीं मानने का आदेश ठीक नहीं है, सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद का गठन नगर पंचायत को भंग कर उपचुनाव के जरिए हुआ है उसका कार्यकाल के बचे हुए कार्यकाल दिसंबर 2022 तक होगा और उसका चुनाव नगर पालिका परिषदों के साथ होना चाहिए।

वही हाईकोर्ट ने सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद की चेयरमैन शकुंतला देवी की याचिका स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए परसीमन कराने के सूचना रद्द कर दी थी, हाईकोर्ट ने कहा था कि 13 मार्च 2022 को हुए सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद चुनाव का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल होगा उसे कार्यकाल पूरा करने का हक है।
ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तैयार है तो अब पूरी तरह सुप्रिम कोर्ट का तय करना कि चुनाव होगा या नहीं होगा, अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और टिकी हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!