सिसवा बाजार-महाराजगंज। सिसवा नगर पालिका के एक कर्मचारी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किए गए रिट याचिका के संदर्भ में जिलाधिकारी से हलफना दायर कर जवाब मांगा गया है, कि किस अधिकार से निकाय के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्षता शकुंतला जायसवाल एवं उनके प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने कहा कि निकाय के कर्मचारी दुर्गा प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 13913 एवं 13938 के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने कहा कि जिलाधिकारी महाराजगंज अनुबंधों को रद्द कर रहे हैं, जांच समितियां का गठन करने का निर्देश दे रहे हैं, जो कि यूपी निकाय के किसी भी प्रावधान में आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है।
धारा 34 पर चर्चा के दौरान माननीय न्यायालय ने कहा कि जिलाधिकारी की शक्तियां आम तौर पर नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तक हैं, नगर पालिका के अनुशासनात्मक मामलों या उनके ज्ञान में पर्यवेक्षी शक्तियां नहीं है, जबकि धारा 34 की उप धारा (1-बी) के तहत स्वतः संज्ञान या रिपोर्ट या शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, जिलाधिकारी अन्य शिकायतकर्ता की तरह राज्य सरकार को मामलों की रिपोर्ट पर कर सकता है।
माननीय न्यायालय ने 29 अगस्त तक जिलाधिकारी द्वारा हलफनामा दायर कर स्थानीय निकाय के मामले में अपने अधिकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।