
न्यूयॉर्क (एजेंसी)। अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासियों चाहे वे कानूनी वीजा जैसे H1B या स्टूडेंट वीजा पर हों, को अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा लागू किया गया है और 11 अप्रैल से प्रभाव में आ चुका है। यह आदेश ‘Protecting The American People Against Invasion’ नीति के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसना है। अमेरिकी अदालत ने इस नियम को मंजूरी दे दी है।
क्या है नया नियम?
अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय तक रहने वाले सभी गैर-नागरिकों (14 वर्ष या उससे अधिक आयु) को फॉर्म G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता-पिता को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को 30 दिनों के भीतर यह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं।
नियम में अन्य प्रावधान
नियम में अन्य प्रावधान यदि कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर $5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें पुन: पंजीकरण कराना होगा और उंगलियों के निशान भी जमा कराने होंगे। यह नियम ट्रंप प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें अमेरिका से अवैध अप्रवासन समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।