प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण कांड में आज अतिक अहमद के साथ ही दिनेश पासी और सौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जब कि अतीक के भाई अशरफ सहित सात जीवित आरोपी आज मंगलवार को दोष मुक्त करार दिए गए हैं। माफिया अतीक पर सौ से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन आज पहली बार किसी मुकदमे में उसे दोषी ठहराया गया है।
बताते चले 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गयी थी, राजू पाल के दोस्त उमेश पाल इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, हत्याकांड के बाद अतीक ने कई लोगों से कहलवाया कि उमेश केस से हट जाएं नहीं तो उन्हें दुनिया से हटा दिया जाएगा। उमेश नहीं माने तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया। उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर अतीक ने रात भर पीटा था। अतीक ने उनसे अपने पक्ष में हलफनामा लिखवा लिया। अगले दिन उमेश ने अतीक के पक्ष में अदालत में गवाही भी दे दी।
2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनीं, हालात बदले तो उमेश ने अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया और अपने अपहरण के मामले को लगभग अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन फैसले से एक महीने पहले उनकी हत्या कर दी गई। इसी मामले में अतीक अहमद को आज सजा दी गयी है।