December 23, 2024
सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद आयात व भंडारण पर प्रतिबंध, पहली बार पकड़े जाने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

बागेश्वर। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सौ रुपये से पांच लाख रुपये का जुर्माना तय है। यह बात जिलाधिकारी रीना जोशी ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल, होटल, खोखा-फड़ ऐसोसिएशन व अधिकारियों की आयोजित बैठक में कही।

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पालीथीन उपयोग एवं बिक्री करना प्रतिबंधित है। लोगों को जागरूक किया जाएगा। छापेमारी होगी और पालीथिन जब्त की जाएगी। पालीथिन का उपयोग करने और कराने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। 15 अगस्त तक जनपद को पालीथीन मुक्त बनाना है। उन्होंने सभी से पालीथिन उन्मूलन को प्रशासन का सहयोग करने को कहा। पुलिस और राज्यकर अधिकारी नाको पर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे। मुख्य शिक्षधिकारी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान पालीथिन से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पालीथीन में सामाग्री ले जाता है तो सौ रुपये, खुदरा विक्रेता को एक लाख रुपये, परिवहनकर्ता को दो लाख, उत्पादनकर्ता को पांच लाख रुपये तक जुर्माना पहली बार पकड़े जाने पर लगेगा। उसके बाद यह राशि दोगुनी होगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी सीएस इमलाल समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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