July 27, 2024
Maharajganj- हत्या के मामले में 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को उम्रकैद की सजा

Maharajganj- Court’s decision in murder case came after 23 years, life imprisonment to the accused

महराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के बिसोखोर गांव में 7 फरवरी 2001 की सुबह घर से थोड़ी दूर मिली महिला की हत्या के मामले में महराजगंज Maharajganj सत्र/जनपद न्यायधीश नीरज कुमार ने बृहस्पतिवार को जहां धारा 302 आईपीसी के तहत एक दोषी को उम्रकैद तो वही एक महिला सहित तीन अन्य को तीन वर्ष के कारावास के साथ ही 90 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Maharajganj- हत्या के मामले में 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को उम्रकैद की सजा

बताते चले कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम बिसोखोर निवासी प्रेमशिला पत्नी मंकेश पाण्डेय का शव सात फरवरी 2001 की सुबह घर से थोड़ी दूर सड़क पर मिला था, इस के बाद प्रेमशीला के देवर राजेश पांडे ने कोठीभार पुलिस को सूचना दी, और तहरीर देकर मामला दर्ज कराया, पुलिस को दिए तहरीर में लिखा कि 6 फरवरी की शाम को सभी परिवार वाले सोने चले गए, 7 फरवरी की तड़के सुबह करीब 3 बजे उसकी भाभी प्रेमशिला शौच के लिए मकान के पश्चिम तरफ सड़क की ओर गयी लेकिन घंटे भर बाद भी वापस घर नही नहीं आईं, 4 बजे वह भी शौच के लिए गया तो रास्ते में भाभी की लाश मिली, ऐसा माना जा रहा था कि किसी वाहन की चपेट में आने से प्रेमशिला की मौत हुई है।

Maharajganj- हत्या के मामले में 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को उम्रकैद की सजा

वही इस घटना की जानकारी मिलते ही अगले दिन मृतिका प्रेमशिला के भाई त्रिभुवन पांडे कोठीभार थाना पहुंचे और आरोप लगाया कि राजेश पांडे व नागेश्वर पांडे पुत्रगण कन्हैया पांडे एवं तारा पत्नी कन्हैया पांडे एवं कन्हैया पांडे ने मिलकर उसकी बहन का हाथ-पैर बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला है, इस आरोप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना किया।

विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सजा की मांग किया, जिस पर सत्र/जनपद न्यायधीश नीरज कुमार ने बृहस्पतिवार को धारा 302 आईपीसी के तहत
राजेश पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत नागेश्वर पांडे, तारा एवं कन्हैया पांडेय को तीन वर्ष की सजा के साथ कुल 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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