लुधियाना। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है। इस मामले की जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5994 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक मामला आज माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और माननीय न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि पंजाब सरकार के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी जहां वर्तमान में केवल एक शिक्षक चल रहा है।
यह भी अनुरोध किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के अधीन है। यदि उनका निर्णय शीघ्र नहीं आता है तो माननीय हाईकोर्ट इस संबंध में अंतरिम निर्णय दे ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने का भी अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2023 को तय की गई है।
गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा व्यक्तिगत रुचि ली जा रही है और कोर्ट में चल रहे इस मामले के शीघ्र समाधान के लिए वे लगातार एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले से जुड़े मामले की सुनवाई 27 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनाया जाए, इस मामले के निपटारे के लिए हाई कोर्ट में सीएम एप्लीकेशन दायर की जाए ताकि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में बाधा न आए।