चंड़ीगढ़। पंजाब सरकार ने पटवारियों और कानूनगो को लेकर अहम फैसला लिया हैं, पंजाब सरकार ने पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। राजस्व विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे भूमि संबंधी राजस्व रिकार्ड को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ पुराने राजस्व रिकार्ड की संभाल करना भी संभव होगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। इस कदम से भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब, भूमि अधिग्रहण संघर्ष कमेटी और अन्य गजटिड और गैर-गजटिड एस.सी., बी.सी. कर्मचारी कल्याण फेडरेशन पंजाब और अन्य से संबंधित उप-कमेटियों के गठन और संशोधनों को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। जी.ओ.जी. से संबंधित मुद्दों के लिए एक प्रतिनिधि और 31 सदस्यीय कोर कमेटी से संबंधित मुद्दों के लिए एक सब-कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट ने पुलिस विभाग और विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब की क्रमशः वर्ष 2020 और 2022 प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2022-23 और 2019-20 के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।
‘द ईस्ट पंजाब वॉर अवॉर्ड्स एक्ट- 1948’ में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट-1948’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे 83 लाभार्थियों की वित्तीय सहायता सालाना 10 हजार रुपए बढ़कर 20 हाजुर रुपए सालाना हो गई है। पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है जिनके एकमात्र बच्चे या 2 से 3 बच्चों ने पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम-1984 के तहत दूसरे विश्व युद्ध, राष्ट्रीय इमरजेंसी 1962 और 1971 दौरान भारतीय सेना में सेवा की है।
इस संबंध में, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम-1948 में सेवा निभा चुके हैं को दी जाने वाली युद्ध स्तरीय राशी 10 हजार रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रति वर्ष कर दी जाएगी।